Free Ration Scheme: उत्तर प्रदेश के राशन कार्डधारकों के लिए सितंबर महीने के खाद्यान्न वितरण को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। खाद्य एवं रसद विभाग के निर्देश के अनुसार बरेली जिले में सितंबर महीने का राशन वितरण 10 सितंबर से 25 सितंबर तक किया जाएगा। कार्डधारक इस अवधि में अपने संबंधित उचित दर विक्रेता से कार्ड पर निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
मुफ्त खाद्यान्न के साथ मिलेगी चीनी
सितंबर में अंत्योदय राशन कार्डधारकों को कुल 35 किलो खाद्यान्न निशुल्क दिया जाएगा। इसमें 21 किलो गेहूं, 9 किलो फोर्टिफाइड चावल और 5 किलो बाजरा शामिल है। यानी पात्र अंत्योदय परिवारों को निर्धारित मात्रा में अनाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा।
18 रुपये किलो मिलेगी चीनी

अंत्योदय राशन कार्डधारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर की तिमाही के आधार पर कुल 3 किलो चीनी दी जाएगी। चीनी की कीमत 18 रुपये प्रति किलो निर्धारित की गई है। इस हिसाब से 3 किलो चीनी के लिए कार्डधारकों को कुल 54 रुपये का भुगतान करना होगा। चीनी वितरण में अंत्योदय कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी।
बाजरा नहीं मिला तो मिलेगा दूसरा अनाज
विभाग के अनुसार 35 किलो खाद्यान्न में शामिल 5 किलो बाजरा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्ध होने पर दिया जाएगा। यदि दुकान पर बाजरा का स्टॉक खत्म हो जाता है, तो निर्धारित विभागीय निर्देशों के अनुसार उसके स्थान पर गेहूं या फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। इससे लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
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प्रति यूनिट तय है अनाज की मात्रा
पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को भी सितंबर महीने में निशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। उन्हें प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं, 1 किलो फोर्टिफाइड चावल और 2 किलो बाजरा दिया जाएगा। इस श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए खाद्यान्न प्राप्त करने में पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
दुकानदार की उपलब्धता पर निर्भर सुविधा
विभाग ने स्पष्ट किया है कि विक्रेता पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे, लेकिन यह उनके पास उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक की सीमा तक ही होगा। यानी जिस उचित दर विक्रेता के पास जितना खाद्यान्न उपलब्ध होगा, उसी के अनुसार पोर्टेबिलिटी के तहत वितरण किया जा सकेगा।
25 सितंबर को OTP से भी मिलेगा राशन
जिन उपभोक्ताओं को 25 सितंबर को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन लेने में परेशानी होगी, उन्हें मोबाइल OTP के जरिए निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। इससे आधार प्रमाणीकरण पूरा न हो पाने की स्थिति में भी पात्र उपभोक्ताओं को राशन लेने का विकल्प मिलेगा।
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दो शिफ्ट में करना होगा वितरण
उचित दर विक्रेताओं को राशन वितरण के लिए निर्धारित समय का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक राशन वितरण सुनिश्चित करना होगा। कार्डधारक इसी निर्धारित अवधि में अपनी राशन की दुकान पर जाकर खाद्यान्न ले सकते हैं।

Sunny Singh उत्तर प्रदेश की राजनीति, अपराध और स्थानीय समाचारों को कवर करने वाले पत्रकार हैं। उन्हें डिजिटल पत्रकारिता और समाचार लेखन का लगभग 4 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने India Update 24 और Hind 24 में कार्य किया है। वर्तमान में वे UP News 24 की डिजिटल डेस्क पर कार्यरत हैं।












