Azam Khan and Abdullah Azam Release: आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रिहाई को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
शुरुआती रिहाई परवाने भी रामपुर जिला कारागार पहुंच चुके हैं। हालांकि, अभी कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी होना बाकी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पिता-पुत्र शनिवार को जेल से बाहर आ पाएंगे या फिर रिहाई में कुछ और समय लग सकता है?
हाईकोर्ट से मिली कानूनी राहत
आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों की सजा को निलंबित कर दिया। इसके बाद उनकी जेल से रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इस फैसले से दोनों नेताओं को फिलहाल जेल से बाहर आने का कानूनी अवसर मिल गया है।
15 अक्टूबर को सुरक्षित रखा गया था फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट में 15 अक्टूबर को जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी और एडवोकेट शाश्वत आनंद ने अपनी दलीलें पेश की थीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत देने का निर्णय सुनाया।
फैसले का कानूनी मतलब समझिए
हाईकोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है, लेकिन निचली अदालत के दोषी ठहराने वाले फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि का फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। हालांकि, उच्च अदालत में मामले का अंतिम फैसला आने तक दोनों जमानत पर जेल से बाहर रह सकते हैं। यानी जमानत मिलने का मतलब दोषमुक्त होना नहीं है।
दो जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड का विवाद
आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें साल 2019 में शुरू हुए दो पैन कार्ड मामले से जुड़ी हैं। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी वास्तविक उम्र छिपाने और अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड बनवाए और उनका इस्तेमाल किया था। इस मामले में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था।
पिता-पुत्र को सुनाई गई थी सजा

मामले की सुनवाई के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने आजम खान को 10 साल और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद दोनों को जेल जाना पड़ा था। अब इसी मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत ने उनकी रिहाई की संभावनाएं बढ़ा दी हैं।
कागजी कार्रवाई ने बढ़ाया इंतजार
रिहाई की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम पूरा हो चुका है। जानकारी के मुताबिक, रामपुर कोर्ट से शुरुआती चरण में पांच मामलों के रिहाई परवाने जिला कारागार प्रशासन तक पहुंच गए हैं। हालांकि, जेल से बाहर आने के लिए केवल एक मामले में जमानत मिलना पर्याप्त नहीं है। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज अन्य मुकदमों की कानूनी स्थिति भी स्पष्ट होनी जरूरी है। जेल प्रशासन को सभी आवश्यक आदेश और दस्तावेज मिलने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
आखिर जेल के गेट पर क्यों अटका है मामला?
दरअसल, जेल में रहने के दौरान आजम खान और उनके परिवार की ओर से उनके खिलाफ दर्ज कई अन्य मामलों में पहले से मिली जमानतें तुड़वा ली गई थीं। अब उन मुकदमों में दोबारा जमानत की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए नए जमानतियों की व्यवस्था, उनके दस्तावेजों का सत्यापन और अदालत से जुड़ी बाकी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी है। यही वजह है कि हाईकोर्ट से राहत मिलने के बावजूद दोनों की रिहाई में कुछ समय लग सकता है।
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आज शनिवार को रिहाई की उम्मीद
सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं की रिहाई शनिवार को हो सकती है। हालांकि, इसके लिए बाकी मुकदमों में जमानतियों का सत्यापन और सभी जरूरी अदालती औपचारिकताएं समय पर पूरी होना आवश्यक है। जैसे ही सभी मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी होगी और जेल प्रशासन को संबंधित रिहाई आदेश मिल जाएंगे, आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला कारागार से बाहर आ सकेंगे।

Sunny Singh, UP News 24 की डिजिटल डेस्क पर कार्यरत हैं। उन्हें डिजिटल पत्रकारिता और समाचार लेखन का लगभग 4 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने पत्रकारिता करियर के दौरान India Update 24 और Hind 24 में भी काम किया है। वर्तमान में वे UP News 24 के लिए विभिन्न विषयों पर समाचार लेखन और डिजिटल कंटेंट तैयार करते हैं। Read More..










