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अब जिंदगी में कभी प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, भारत छोड़ने के नोटिस पर इमरान खान ने कोर्ट में किया वादा

Bollywood News: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मिले भारत छोड़ने के नोटिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अभिनेता ने कोर्ट में वादा किया कि वह भविष्य में कभी किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे।


November 2, 2026 • by

Imran Khan Leave India Notice: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों अपने भारत छोड़ने के नोटिस को लेकर चर्चा में हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ के खिलाफ अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने अदालत में भरोसा दिलाया है कि वह भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके OCI कार्ड और विदेशी नागरिकता को लेकर भी कई अहम टिप्पणियां कीं।

भारत छोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई

भारत छोड़ने के नोटिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई

इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की ओर से भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने फिलहाल इस नोटिस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान अभिनेता की नागरिकता, विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर दलीलें पेश की गईं।

अभिनेता के वकील ने अदालत में रखी दलील

सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि उनके मुवक्किल का किसी भी विरोध प्रदर्शनकारी संगठन से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अदालत को बताया कि अभिनेता से इस मामले में न तो कोई पूछताछ की गई और न ही उन्हें कोई समन भेजा गया है। वकील ने यह भी दलील दी कि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, वे सभी जमानती हैं।

सरकार और FRRO ने क्या कहा

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को जानकारी दी कि इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं, FRRO की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि विभाग के पास ऐसे पर्याप्त सबूत हैं, जिन्हें अदालत के सामने रखा जा सकता है। उन्होंने अभिनेता की सोशल मीडिया गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान की पोस्ट और अपलोड किए गए कंटेंट को भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसे अभिनेता ने अपनी याचिका के साथ प्रस्तुत नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर अभिनेता के लाखों फॉलोअर्स हैं।

मैं अमेरिकी नागरिक हूं, लेकिन पूरी जिंदगी भारत में बीती

सुनवाई के दौरान इमरान खान की ओर से उनके वकील ने बताया कि अभिनेता के पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ था, इसलिए उनके पास वहां की नागरिकता है। हालांकि, उनकी पूरी जिंदगी भारत में ही बीती है। वकील के मुताबिक, अभिनेता के पास पहले PIO कार्ड था और वह बचपन से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने यहीं शादी की और बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है।

कोर्ट में इमरान खान ने दिया भरोसा

सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से वकील ने कहा कि जिस विरोध प्रदर्शन की बात की जा रही है, उसमें गांधीजी के वंशज सहित कई अन्य लोग भी शामिल थे। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि इमरान खान भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके लिए वह अदालत में लिखित अंडरटेकिंग देने के लिए भी तैयार हैं। इसी दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अभिनेता इस मामले में आगे किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाए रखने का वादा कर रहे हैं।

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OCI कार्ड को लेकर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। अदालत ने इमरान खान के OCI कार्ड होल्डर होने का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि उन्हें भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने SIR से जुड़े मुद्दे और विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि OCI कार्ड धारक होने के नाते उन्हें विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था।

अदालत ने नागरिकता को लेकर भी पूछा सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान से यह भी सवाल किया कि जब वह बचपन से भारत में रह रहे हैं, यहां शादी की और बॉलीवुड में अभिनेता के रूप में पहचान बनाई है, तो फिर वह भारतीय नागरिकता क्यों स्वीकार नहीं कर लेते? इस पर अभिनेता के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि वह इस संबंध में अपने मुवक्किल से निर्देश हासिल करेंगे। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि इमरान खान अदालत में भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं।

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अब आगे क्या होगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि OCI कार्ड धारक होने के नाते इमरान खान को अदालत के समक्ष अंडरटेकिंग देनी होगी। फिलहाल इस मामले में अभिनेता की ओर से भविष्य में विरोध प्रदर्शनों से दूर रहने का भरोसा दिया गया है। भारत छोड़ने के नोटिस पर लगी रोक और आगे होने वाली कानूनी कार्यवाही के बीच अब सबकी नजर अदालत के अगले रुख पर रहेगी।

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